Thursday, January 16, 2025

ग्वालियर जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जारी

त्रुटि सुधार, सूची में नाम जोड़ने व मृत मतदाताओं के नाम हटाने का हो रहा है काम,जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चौहान ने की शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करने की अपील 

ग्वालियर : ग्वालियर जिले में भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के निवासियों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाकर मतदाता सूची में त्रुटि सुधार कराने, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम जुड़वाने एवं मृत व बाहर चले गए मतदाताओं के नाम हटवाकर शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करने की अपील की है।

 

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियों के तय कार्यक्रम के अनुसार इकजाई प्रारूप में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन गत 29 अक्टूबर को किया गया था। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे-आपत्तियां 28 नवम्बर तक प्राप्त की जायेंगी। पुनरीक्षण के संबंध में 9 एवं 10 नवम्बर तथा 16 एवं 17 नवम्बर को विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसम्बर तक किया जायेगा। एक जनवरी 2025 तक मतदाता सूची के डाटाबेस को अपडेट कर परिशिष्टों का मुद्रण किया जायेगा। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने जा रहे युवा सूची में जुड़वा सकते हैं नाम 

ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने जा रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।

ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से जुड़वाए जा सके हैं नाम 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या जानकारी के लिये निर्वाचन हेल्पलाईन के टोल फ्री नं.- 1950 में कार्यालयीन समय पर कॉल करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

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