Thursday, January 9, 2025

यह कानून सभी की आर्थिक स्थिति सुधारने में अहम कदम: सीए अशोक विजयवर्गीय

चेम्बर भवन में एमएसएमई एवं आयकर कानून सेक्शन 43बी पर परिचर्चा आयोजित

ग्वालियर। मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा चेम्बर भवन में एमएसएमई एवं आयकर कानून सेक्शन 43बी पर परिचर्चा का आयोजन किया गया।
बैठक में उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि आज की यह परिचर्चा आयकर सेक्शन 43बी में लाए गए प्रावधानों के संबंध में आयोजित की गई है। इस मंथन के अंत में जो मथकर आएगा उस पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स कल से ही अपना कार्य प्रारंभ कर देगा।

बैठक में विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित सी.ए. अशोक विजयवर्गीय ने बताया कि यह कानून उतना घातक नहीं है, जितना हम इसे समझ रहे हैं। यह कानून सभी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लाया गया है। इसको हम जब एक पक्ष की तरफ से देखते हैं तो परेशान होते हैं। हम सिर्फ यह देखते हैं कि जिनसे हमने माल खरीदा है, उन्हें हमें 45 दिन में पैमेंट करना है। हम दूसरा पक्ष यह भी सोचें कि जब हमने किसी को माल बेचा है तो हम उससे 45 दिन में पेमेंट मांगे और पेमेंट जब समय सीमा में होगा तो सभी के आर्थिक हालात सुधरेंगे।

उन्होंने बताया कि यह कानून सिर्फ उन पर लागू होगा जिन्होंने माल खरीदा है, माल बेचने वाले इससे चिंतित न हो। इस कानून में एमएसएमईडी एक्ट के तहत आने वाले माइक्रो एवं स्मॉल यूनिट को धारा 43बी(एच) के तहत कवर किया गया है, मीडियम इंटरप्राइेज को इसमें कवर नहीं किया गया है इसलिए मीडियम इंटरप्राइजेज इससे बाहर हैं। इनकम टैक्स में एमएसएमई की परिभाषा तय नहीं है इसलिए एमएसएमईडी एक्ट की परिभाषा ही मान्य होगी। इसलिए जो इस कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन पर ही यह कानून आरोपित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यत इस कानून के दायरे में मैन्यूफेक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर वाले ही आते हैं। उन्होंने विस्तार से 43बी कानून की बारीकियों से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया।

इसके उपरांत उपस्थित सदस्य महानुभावों ने अपनी जिज्ञासाओं संबंधी प्रश्न सीए अशोक विजयवर्गीय से पूछे जिनका समाधान बैठक में ही विजयवर्गीय द्वारा किया गया।
अध्यक्ष ने कहा कि इस कानून के संबंध में हम सरकार से मांग करेंगे कि 43बी(एच) के तहत भुगतान की समय सीमा को 45 दिन से बढाकर 180 दिन किया जाए अथवा इसे 43बी के बाकी प्रोवीजन के साथ भी इसको लिंक किया जाए। साथ ही, कहा कि एक जागरूकता अभियान एमपीसीसीआई द्वारा चलाया जाएगा कि सभी व्यापारी, उद्योगपति अपने बिल के ऊपर अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य प्रिंट कराएं।

बैठक का संचालन मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल एवं आभार कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया। बैठक में पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव-ललित गुप्ता, जीएसटी उपसमिति के संयोजक-सीए दीपक वाजपेयी, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष-अनिल अग्रवाल, सचिव विद्या भूषण त्यागी, सीए-अरूण डागा सहित कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण एवं चेम्बर सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित रहे।

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