Saturday, January 4, 2025

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं के लिये सहायता राशि का प्रावधान

40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 02 लाख और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 04 लाख रूपये की सहायता राशि का प्रावधान

मुरैना :  महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा क्रमांक 14.04 घरेलू हिंसा पीड़िता के लिये सहायता योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं को ऐसी हिंसा के कारण शारीरिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। वन स्टॉप सेन्टर मुरैना की प्रशासक श्रीमती अपूर्वा चौधरी ने बताया है कि शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणाम स्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 02 लाख रूपये और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 04 लाख रूपये की सहायता राशि का प्रावधान है। इस योजना की लाभार्थी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलायें, बालिकायें मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी होंगी। पीड़िता द्वारा घटना दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ घटना की एफआईआर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चिकित्सा पर्ची की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना, प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना और लोक सेवा केन्द्र पर प्राप्त व प्रस्तुत कर सकते है।

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