अतः घटना स्थल सम्पर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम का पुरा में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से उक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का उपयोग उचित है, ताकि अनुविभाग गोहद में शांति व्यवस्था कायम रह सके।
चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 29 दिसम्बर 2024 से आगामी आदेश तक सम्पर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम का पुरा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी रहेगी।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद पराग जैन ने अनुविभाग गोहद के राजस्व वृत एण्डोरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लहचूरा में भांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति सम्पर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम का पुरा में आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर क्षेत्र में 500 मीटर सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही उक्त क्षेत्र में समूह के रूप में एकत्रित होगा। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे-तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा और न सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेगा। समस्त प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित किए जाते हैं।
कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर बिना किसी युक्ति युक्तिकरण के ईंट, पत्थर, रोड़े, डण्डे, लाठियाँ इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में 4 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर नहीं रहेंगे और न ही धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि निकालेंगे।