भिण्ड : आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, कलेक्टर भिण्ड एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग ग्वालियर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड श्री के.एल. भगोरा के मार्ग दर्शन में जिले में पदस्थ प्रभारियों द्वारा विभिन्न होटलों, फैमिली रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं ढ़ाबा पर छापामार कार्रवाई की गई।
जिसमें वृत्त प्रभारी वृत्त लहार कृष्णकांत शर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा जय माँ भगवती फैमली रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय मिहोना वायपास एवं सिकरपुरा मोड मिहोना में दविश के दौरान म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के 02 प्रकरण पंजीबद्ध कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कायम प्रकरणों में 6.48 ली. देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई, जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत रूपये 2520ध्- है। वृत्त प्रभारी वृत्त गोहद श्री नरेन्द्र कुमार प्रजापति, आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा कल्लू ढ़ाबा गोहद, स्वाद ढ़ाबा गोहद एवं सोनू ढाबा गोहद में दविश के दौरान म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के 03 प्रकरण पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कायम प्रकरणों में 16.2 ली. देशी मदिरा प्लेन एवं 165 ब.ली. बीयर जप्त की गई, जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत रूपये 12500ध्- है। वृत्त प्रभारी वृत्त मेहगांव श्री हरेन्द्र सिंह मावई, आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा राज होटल, गढ़ी मेहगांव में दविश के दौरान म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के 01 प्रकरण पंजीबद्ध कर 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त कायम प्रकरणों में 2.16 ली. देशी मदिरा प्लेन एवं 8 ब.ली. बीयर जप्त की गई, जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत रूपये 3000ध्- है।
इस प्रकार दिनांक 07.12.2024 को होटल, ढाबों एवं रेस्टोरेन्टों पर की गई कार्यवाही के दौरान म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत कुल 06 प्रकरण पंजीबद्ध कर 06 आरोपी गिरफ्तार किए गये। जिसमें 24.84 ब.ली. देशी मदिरा एवं 24.5 ब.ली. बीयर जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 18020 रू. है।