Friday, January 10, 2025

घरेलू हिंसा से रोकथाम विषय पर प्रमुख गतिविधियों दी गई

भिण्ड : कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन के निर्देशन में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा अंतर्गत घरेलू हिंसा से रोकथाम विषय पर प्रमुख गतिविधियों का आयोजन कराया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन के द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्धारित कैलेंडर के अनुसार 29 नवंबर की गतिविधि मूलत घरेलू हिंसा से रोकथाम और महिलाओं का संरक्षण विषय पर केंद्रित है जिसके क्रम में जिला भिंड अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर सखी और पुलिस विभाग के समन्वय से संचालित ऊर्जा डेस्क पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराया जा रहे हैं वन स्टॉप सेंटर के सभी कर्मचारियों का उन्मुखीकरण किया जा रहा है उन्हें किस तरीके से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की काउंसलिंग करनी है और किस तरीके से डी आई आर का फॉर्मेट भरना है।
बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना के द्वारा अवगत कराया गया की घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के केंद्र में ही  महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है उक्त अधिनियम के तहत कोई भी महिला अथवा बालिका जिसके साथ हिंसा की जा रही है अथवा हिंसा किए जाने का प्रयास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षक रूप से किया जा रहा है उसे इस अधिनियम के तहत राहत प्रदान की जाने का प्रावधान है अधिनियम के तहत पीड़ित महिला सीधे पुलिस थाने अथवा महिला बाल विकास के परियोजना कार्यालय अथवा वन स्टॉप सेंटर में सीधे जाकर अपनी क्प्त् रिपोर्ट जिसे घरेलू हिंसा रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दर्ज कर सकती है अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया है की घरेलू हिंसा से तात्पर्य केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं है अभी तो विभिन्न प्रकार की मानसिक हिंसा बातचीत में हिंसा व्यवहार में हिंसा अथवा किसी विशेष महिला के प्रति घर का माहौल प्रतिकूल तैयार करना जिससे उसे परेशान  हो उसके व्यक्तित्व विकास में बाधा हो इस तरह के विभिन्न आयामों को जोड़ा गया है जिससे महिला परेशान हो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी प्रकार की हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है कोई भी विशेष महिला ऊर्जा देश के पुलिस के माध्यम से तो महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से अथवा महिला हेल्पलाइन 1090 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है महिला बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित शिकायत को संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाती है यदि कोई महिला आर्थिक रूप से कमजोर है तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रचलन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क वकील प्रदाय किया जाने का प्रावधान भी है।

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