ग्वालियर। ग्वालियर शहर में घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक प्रयोग रोकने के लिए शनिवार को सिटी सेंटर में तीन रेस्टोरेंट का निरीक्षण खाद्य विभाग के अधिकारी अरविंद भदौरिया,महावीर राठौर और सौरभ जैन ने किया। अशोका होटल,हरिद्वार चोटीवाला,टेस्ट ऑफ पंजाब यहा से 4 सिलेंडर जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के तहत प्रकरण तैयार किया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कहा जिले में इसी प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।