ग्वालियर। एयरफोर्स अथॉरिटी द्वारा एयर फोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में 1 किलोमीटर की परिधि में हर्ष फायर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर गए पत्र के बाद जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में हर्ष फायर पर रोक लगा दी गई है।
दरअसल, विंग कमांडर स्टेशन एयरफोर्स सेफ्टी एवं इन्सपेक्शन आफिसर एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा ने पत्र लिखकर एयरफोर्स स्टेशन एवं यहां आने वाले यात्रियों एवं एयरक्राफ्ट की सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा की बाउंड्रीवॉल से 1 किलोमीटर की परिधि के अन्दर हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
जिस पर ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने लाइसेंसी आग्नेय शस्त्रों से हर्ष फायर करने की प्रथा के कारण होने वाली गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए ग्वालियर जिले में हर्ष फायर पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए दिए गए प्रस्ताव, कानून व्यवस्था और एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा की सुरक्षा की एयरकाफ्ट एवं यात्रियों की सुरक्षा के लिए ग्वालियर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा में हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक के लिए मान्य होगा और तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा-188 एवं आम्स एक्ट के अंतर्गत प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।