मुरैना : मुरैना, 21 नवंबर 2024/जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर मुरैना अंकित अस्थाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,2023 की धारा 163 के तहत हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम शादियों और अन्य उत्सवों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहां ऐसे मामले आमतौर पर देखे जाते हैं। इस आदेश की आवश्यकता हाल के दिनों में बढ़ते हर्ष फायरिंग के मामलों के कारण हुई, जिनमें गंभीर चोटें और जानलेवा घटनाएं दर्ज की गई हैं।
अक्सर शादियों, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक समारोहों में देखी जाने वाली यह प्रथा न केवल प्रतिभागियों बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बनती है। कलेक्टर ने हालिया रिपोर्ट और आंकड़ों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के अनियमित उपयोग से होने वाले खतरों पर प्रकाश डाला। कलेक्टर द्वारा विवाह कार्यक्रम, जुलूस, रैली चल समारोह आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने, उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
समस्त मैरिज गार्डन, वाटिकाओं, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे और न ही ऐसी गतिविधि को अपने परिसर में होने देंगे तथा समुचित सुलभ दृष्ट स्थानों पर स्पष्टतः यह लिखवाना सुनिश्चित करेंगें कि यहॉ अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश वर्जित है। इसके साथ ही समस्त मैरिज गार्डन आदि अंडरटेकिंग लिये बिना अपने परिसर से संबंधित वैवाहिक, सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेंगा, हर्ष फायर नहीं करेगा या इन सब गतिविधियों को नहीं होने देगा।
यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रदर्शन यह गति है तो तत्काल संबंधित थाना को सूचित करेगा। प्रबंधक,संचालक इत्यादि के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाई की जायेगी। कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल रूप जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सदभावना एवं लोक शांति बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला मुरैना को अधिकृत किया है। यह आदेश 20 नवंबर 2024 से लागू होकर 19 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।