भिण्ड : जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड ने बताया कि जिले में संचालित हो रहे कक्षा 8वीं तक के अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन स्कूल खोलने के लिए मान्यता आवेदन 23 दिसम्बर से प्रारम्भ हो चुके हैं। ऑनलाइन मान्यता आवेदन के लिए एक माह का समय दिया गया है। आवेदन 23 दिसम्बर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत समस्त अशासकीय शालाएँ मान्यता प्राप्त होने के बाद ही स्कूल का संचालन कर सकते हैं। जिन अशासकीय/ निजी स्कूलों की मान्यताएँ 31 मार्च 2025 में समाप्त हो रही हैं यदि वे आगे भी स्कूल का संचालन करना चाहते हैं तो उनको ूूू www.rteportal.mp.gov.in में यूजर अपने आईडी पासवर्ड के द्वारा मान्यता को अनलॉक करना होगा। इसके पश्चात RTE MP एप के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा एवं जो नवीन स्कूल खोलना चाहते हैं उन्हें भी आवेदन करना होगा। वे एक माह के दौरान मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करते समय दस्तावेज करने होंगे अपलोड
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ने मान्यता आवेदन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पारदर्शी बनाने के लिए आरटीई एमपी RTE MP ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से निजी स्कूल स्वयं अपने मोबाइल द्वारा आवश्यक एवं अनिवार्य जानकारी दर्ज कर जरूरी फोटो तथा दोस्तावेज अपलोड करते हुए मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए शाला, भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो अपलोड करने के साथ स्कूल संचालन हेतु आवश्यक मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है।