प्रेक्षक श्री कृष्णा आदित्य ने लिया प्रशिक्षण का जायजा
ग्वालियर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतगणना कार्यक्रम के तहत ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की मतगणना 4 जून को प्रात: 8 बजे से शुरू होगी। ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती एमएलबी कॉलेज में की जायेगी। ईवीएम में दर्ज मत एवं डाक मत पत्रों की गणना का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ किया जायेगा। हर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गणना चक्र की शीट प्रत्याशियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को प्रदान की जायेगी। साथ ही पूरे संसदीय क्षेत्र की गणना चक्र की शीट भी उपलब्ध कराई जायेगी।
मतगणना से संबंधित यह बातें लोकसभा का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान बताई गईं। साथ ही मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर भी विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। यह प्रशिक्षण रविवार को जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में दिया गया। निर्वाचन प्रेक्षक श्री कृष्णा आदित्य ने भी इस प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव जैन एवं जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ मौजूद थे। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री एस बी ओझा ने प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी कि ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों एवं सेवा मतदाता व डाक मत पत्रों की गिनती इस बार प्रात: 8 बजे शुरू होगी। डाक मत पत्रों की गिनती के लिये अलग से कक्ष बनाया गया है, जिसमें पूरे ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती की जायेगी।
मतगणना अभिकर्ताओं से कहा गया कि अभिकर्ता मतगणना हॉल के अंदर अपने निर्धारित स्थान पर बैठें और आयोग के निर्देशों का पालन करें। मतगणना का कार्य प्रेक्षकगणों की निगरानी में होगा। गणना के दौरान धैर्य बनाए रखें। एजेंटों की शंकाओं का समाधान एआरओ द्वारा तत्समय किया जायेगा। साथ ही स्पष्ट किया कि मतगणना के संबंध में अंतिम निर्णय रिटर्निंग ऑफीसर और निर्वाचन प्रेक्षक का रहेगा। डाक मत पत्र व सेवा मत पत्र किन त्रुटियों के कारण निरस्त होगा और कब वैध माना जायेगा। ये सभी बातें भी प्रशिक्षण के दौरान मतगणना अभिकर्ताओं को बताई गईं।
इन स्थितियों में होगी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती
राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री ओझा ने प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी ईवीएम की मतगणना पूरी हो जाने के बाद हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पाँच मतदान केन्द्रों के वीवीपैट की पर्चियों की गिनती रेण्डम रूप से अनिवार्यत: की जायेगी। इसी तरह यदि किसी मतदान केन्द्र पर मॉक पोल के बाद वोटों को क्लीयर न कर वास्तविक मतदान प्रारंभ कर दिया होगा तो ऐसी स्थिति में तभी वीवीपैट की पर्चियों की गणना होगी, जब हार-जीत का अंतर उस मतदान केन्द्र से कम होगा। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी मतदान केन्द्र के वीवीपैट की पर्चियाँ गिनने की मांग की जाती है तो मांग जायज होने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी निर्णय लेंगे। यदि कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट की पर्चियों की गणना में अंतर आता है तो वीवीपैट की गणना को सही माना जायेगा।
मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे
मतगणना परिसर में मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, तम्बाकू व खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। दोनों प्रवेश द्वारों पर व्यक्तिश: इसकी सघन जाँच की जायेगी। सभी अभिकर्ताओं से कहा गया कि वे गणना के दिन उक्त सामग्री लेकर न आएं।