sanjay bhardwaj
ग्वालियर। यदि आप भी अभी तक अपने भवन अथवा भूमि का संपत्तिकर एवं जलकर जमा नहीं कर पाए हैं तो शीघ्रता करें, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के संपत्तिकर एवं जलकर के अधिभार में छूट आदर्श आचार संहिता लागू होने तक मिल रही है। अब मत चूकना क्योंकि अभी जमा नहीं कर पाए तो अधिभार के साथ ही आपको संपत्तिकर एवं जलकर जमा करना होगा।
नगर निगम उपायुक्त ए पी एस भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 09 मार्च 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की गई थी। उक्त के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली अंतर्गत संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने तक छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है। किंतु चुनावी आदर्श आचार संहित लागू होते ही उपरोक्त छूट स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
उपायुक्त भदौरिया ने शहर के सभी करदाताओं से आग्रह किया कि शीघ्र अपना संपत्तिकर, जलकर अथवा अन्य कोई राजस्व कर जमा कर अधिकार में छूट का लाभ प्राप्त करें।