sanjay bhardwaj
मुंबई । एक अदालत ने कन्नू नाम के किन्नर को तीन महीने के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है. तीन साल पहले हत्या की थी. लेकिन मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया
मुंबई की एक अदालत ने कन्नू चैगले नाम की एक ट्रांसजेंडर को तीन महीने के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है. घटना साल 2021 की है. मुंबई में नवजात बच्चे को बधाई देने के बाद पिता सचिन ने दोषी को रुपये और गिफ्ट देने से मना कर दिया था. जिसके बाद कन्नू ने घटना को अंजाम दिया था. वहीं मामले में दोषी कन्नू के साथी सोनू के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था. हालांकि, कोर्ट ने मामले में उसे बरी कर दिया है.
इस दौरान उन्होंने पुलिस को कन्नू के साथ हुई बहस के बारे में भी बताया था. जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी.