ग्वालियर। किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए अब एसएमएस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था में अब एसएमएस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। किसान अब अपनी फसल बेचने के लिए निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का खुद चयन कर सकेंगे। हालांकि, किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि उपार्जन केन्द्र पर पहुंचने की तिथि और टाइम स्लॉट का चयन विक्रय की तिथि के पहले ही हो जाए। इसके साथ ही किसानों को भुगतान में होने वाली समस्या का निदान करने के लिए पंजीयन के समय बैंक खाता नंबर और कोड प्रविष्ट करने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। अब किसानों को उपार्जत फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खातें में सीधे प्राप्त होगा।
यह है समर्थन मूल्य
-समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के पंजीयन 5 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए तय किया गया है।
-समर्थन मूल्य पर चना-सरसों की खरीद के पंजीयन 20 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे। चने का का समर्थन मूल्य 5440 और सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
किसानों की सुविधा के लिए ये हैं सरकारी निर्देश
-ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/तहसील कार्यालय में सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएं। सुविधा केन्द्रों पर अलग से कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए।
-उपार्जन के लिए किसान का पंजीयन करने के पूर्व भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य है।
-सिकमी/बटाईदार /कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं विपणन सहकारी संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के सभी किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
-पूर्व की प्रकिया में किसान को फसल बेचने के लिए एसएमएस प्राप्त होता है। नई परिवर्तित व्यवस्था में उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए एसएमएस प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। -परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे।
-उपार्जन केन्द्र तिथि और टाईम स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य है।
-किसान की सुविधा के लिए भुगतान की प्रकिया में संशोधन किया गया है। नवीन व्यवस्था पंजीयन के
समय किसान को बैंक खाता नम्बर और कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को उपार्जत फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खातें में सीधे प्राप्त होगा।
-नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नम्बर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखे।
-पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा।
-किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही पंजीयन मान्य होगा।
-किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई पति, पुत्र आदि) को नामित कर सकेगा। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केन्द्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति फसल का विकय कर सकेंगे।
-कृषि भूमि सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि का पंजीयन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा।
-भूलेख एवं आधार डाटा में किसान का नाम त्रुटिपूर्ण होने पर राजस्व अमले से अथवा आधार अभि-पंजीयन केन्द्र में नाम का संशोधन कराया जा सकता है।
-आधार डाटाबेस में दर्ज मोबाइल पर ही संदेश प्रेषित होगा। इसलिए आधार डाटाबेस में सही मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाए।
इनका पंजीयन अधिकारी करेंगे
-ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत निम्न श्रेणियों के किसानों के रकबा, फसल सत्यापन नायब तहसीलदार/तहसीलदार / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा।
-विगत वर्ष के पंजीयन से 50 प्रतिशत अधिक रकबा वाले, किन्तु 2 हेक्टेयर से अधिक पंजीकृत किसान
14 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले किसान, सिकमी, बटाईदार, कोटवार किसान, कृषक के आधार नम्बर एवं खसरे में नाम में भिन्ता वाले किसान (जिन किसानों में विगत वर्ष में मिलान हो चुका है उनको छोड़कर), नवीन पंजीयन (जिन किसानों द्वारा विगत वर्षों में पंजीयन नहीं कराया गया), नवीन पंजीकृत किसान (जिन किसानों द्वारा पहली बार पंजीयन करया गया), विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों में से 10त्न किसानों से रेण्डम आधार पर फसल एवं रकबे का सत्यापन किया जाएगा। अन्य के स्वामित्व वाली भूमि का सत्यापन होगा। वन पट्टाधारी किसानों के रकबे, फसल एवं फसल की किस्म का सत्यापन वन विभाग के अमले द्वारा किया जाएगा।
पंचायत स्तर पर होगा प्रचार-प्रसार
-पंजीयन में कठिनाईया एवं बाधाएं न्यून करने के उद्देश्य से व्यवस्था का प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव / कोटवार आदि के माध्यम से कराया जाएगा। आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराने के लिए विशेष रूप से किसान को प्रेरित किया जाएगा।
-पंजीयन गिरदावरी डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा, इसके लिए गिरदावरी में किसान की फसल. रकने एवं फसल की किस्म की प्रविष्टियां सही-सही कराई जाए, आपत्ति होने पर संबंधित पटवारी/राजस्व निरीक्षक को अवगत कराया जाए।
-पंजीयन संस्थाओं के ऑपरेटर किसानों के पूर्ण भरे नवीन पंजीयन फार्म जिनमें अपडेट मोबाइल नंबर एवं भूमि संबंधी दस्तावेज संबंधी रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे।
-प्रचार-प्रसार हेतु रेडियो एवं प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी किए जाएंगे। विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हों, उन्हें एसएमएस से संबंधित पंजीयन संस्थाओं द्वारा सूचित करना होगा। गांव में डोंडी पिटवाकर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित करना होगी। ग्राम पंचायत, समिति/मंडी स्तर पर किसानों को सूचना देने/प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, ब्रोसर की उपलब्धता नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कराई जाएगी।
इन संस्थाओं पर होगी खरीद
-विपणन सहकारी संस्था भितरवार, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति घरसौंदी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति भेंगना, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति आंतरी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दुबहा-टांका, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिपरौआ, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति करहिया, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ईटमा, हरिलीला विपणन सहकारी संस्था मर्यादित घाटीगांव, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति रेंहट, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मोहना, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति करही, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति आरौन, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बरई, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. तिघरा,
प्राथमिक कृषि सहकारी समिति उटीला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. रौरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बंधौली, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सिरसोद, प्राथमिक साख सहकारी समिति बेहट,
प्राथमिक साख सहकारी समिति डबका, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बिजोली, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बेहटा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सुपावली, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बडागांव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पारसेन, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सालबई, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति अकबई, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति चितावनी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति इटायल, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सिमरिया-ताल, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति छीमक, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति करियावटी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति सूखापठा, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति शुक्लहारी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति गिजौर्रा-मेहगांव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति डबरागांव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति किटोरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बड़ेराबुजुर्ग, सेवा सहकारी संस्था खड़बई, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुट्टी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भगेह, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति झाड़ोली,प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बागबई, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति गोहिन्दा, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति खेड़ा-पलायछा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सांखनी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मोहनगढ़, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति भितरवार, प्राथमिक साख सहकारी समिति गड़ाजर, विपणन सहकारी संस्था भितरवार, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति घरसौंदी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति भेंगना, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति आंतरी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति करहिया, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दुबहा-टांका, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिपरौआ, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ईटमां पर पंजीयन होंगे।
यहां होंगे निशुल्क पंजीयन
-ग्राम पंचायत कार्यालयों पर स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर निशुल्क पंजीयन होगा।
-एमपी किसान एप पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था वाले केन्द्रों द्वारा सत्यापन के बाद ही पंजीयन केन्द्रों का संचालन किया जा सकेगा। पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में प्रत्येक केन्द्र पर बैनर लगाया जाना अनिवार्य है। सशुल्क केन्द्रों पर अधिकतम 50 रुपए शुल्क लगेगा। निजी लोक सेवा केन्द्र पर व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर भी शुल्क सहित पंजीयन कराया जा सकेगा।
यह हैं जरूरी दस्तावेज
-उपार्जन के लिए किसान का पंजीयन करने के पूर्व भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
-सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति ही उपलब्ध रहेगी।
सुविधा के लिए निर्देश दिए हैं
-गेहूं,सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 1 मार्च से पंजीयन शुरू हो रहे हैं। किसान अपने नजदीकी केन्द्रों पर जाकर पंजीयन करा सकेंगे। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हमने संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
भीम सिंह तोमर, जिला आपूर्ति नियंत्रक