Thursday, December 26, 2024

बच्चे का हित संरक्षित करना जिला ईकाई की सामाजिक जिम्मेदारी – प्रधान जिला न्यायाधीश पी सी

लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन का दो दिवसीय ओरिऐंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

ग्वालियर : प्रशिक्षण में प्राप्त किये गये ज्ञान से संसाधनों की मर्यादा में रहकर बच्चे का हित संरक्षित करना जिला ईकाई की सामाजिक जिम्मेदारी है। इकाई से अपेक्षा है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन संगठित होकर करेगी। इस आशय के विचार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता ने जिला न्यायालय के सभागार में आयोजित लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन के दो दिवसीय ओरिऐंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर व्यक्त किये।

 

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीष दंवडे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती रुपाली उईके, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा व निरीक्षक विशेष किशोर पुलिस ईकाई श्री संजय राय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन के सदस्यों को नालसा (बालकों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें) योजना 2024 के उद्देश्य बताए गए। साथ ही बच्चों से संबंधित अपराधों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिये आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने, आपराधिक न्याय प्रक्रिया के किसी भी चरण में बच्चों के लिए कानूनी सहायता, बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट, बच्चों के संबंध में विभिन्न शासकीय विभागों के साथ संपर्क स्थापित कर उनकी सुरक्षा हेतु किये जाने वाले प्रयासों के बारे में बताया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने वाले कृत्य, विशेष पुलिस किशोर ईकाई की भूमिका सहित बाल अपराधों को समझाने हेतु यूनिसेफ द्वारा तैयार शॉर्ट वीडियो दिखाकर केस स्टडी कराई गयी । समूह चर्चा उपरांत प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पी सी गुप्ता द्वारा लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन के सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर दिये गये।

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