ग्वालियर : भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव “तानसेन समारोह” की तैयारियाँ जारी हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने समारोह आयोजन स्थल अर्थात तानसेन समाधि के तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया है। यह आदेश 15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में कार्यक्रम स्थल एवं उसके आसपास की 100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र धारण व प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
“तानसेन संगीत समारोह-2024” तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध
100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र धारण व प्रदर्शन पर भी लगाया प्रतिबंध