Thursday, December 26, 2024

नगर निगम के वार्ड-39 में पार्षद पद के उप चुनाव के लिये मतदान 9 दिसम्बर को , कुल 15 मतदान केन्द्र बनाए गए

कलेक्ट्रेट में हुआ मतदान दलों का रेंडमाइजेशन और एमएलबी से हुआ सामग्री का वितरण,सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुँचे 

ग्वालियर :राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर नगर निगम के वार्ड-39 में उपचुनाव के लिये सोमवार 9 दिसम्बर को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान होगा। वार्ड-39 में कुल 15 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री राजा सिंह परिहार की मौजूदगी में रविवार 8 दिसम्बर को कलेक्ट्रेट में मतदान दलों का रेंडमाइजेशन किया गया। इस अवसर पर मतदान दल गठन प्रभारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव जैन भी मौजूद थे।

एमएलबी कॉलेज में प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले गए और मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की गई। इसके बाद मतदान दलों को ईवीएम सहित विशेष वाहनों द्वारा संबंधित मतदान केन्द्रों तक पहुँचाया गया। कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने सामग्री वितरण का जायजा लिया और अपनी मौजूदगी में सामग्री के साथ मतदान दल रवाना कराए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव जैन ने बताया कि वार्ड-39 में पार्षद पद के लिए मतदान वर्ष 2023 में तैयार की गई नगर निगम ग्वालियर की अंतिम मतदाता सूची के आधार पर होगा। मतगणना गुरुवार 12 दिसम्बर को प्रात: 9 बजे से एमएलबी कॉलेज में की जायेगी।

प्रात: 6 बजे होगा मॉकपोल 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव जैन ने बताया कि वार्ड-39 के सभी मतदान केन्द्रों पर प्रात: 6 बजे मॉकपोल होगा। इस दौरान प्रत्याशियों के अभिकर्ता, प्रत्याशी एवं उनके इलेक्शन एजेंट मौजूद रह सकेंगे। मॉकपोल के बाद प्रात: 7 बजे से सायंकाल 5 बजे तक मतदान होगा।

वार्ड-39 में तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में

ग्वालियर नगर निगम के वार्ड-39 के उपचुनाव में तीन प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें श्रीमती अंजली राजू पलैया भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती शिवानी आकाश खटीक इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं श्रीमती ज्योति राजेन्द्र निर्दलीय शामिल हैं।

 

इस बार इन मतदान केन्द्रों के भवन बदले हैं 

वार्ड-39 में कुल 15 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इस बार जिन मतदान केन्द्रों के भवनों में बदलाव किया गया है, उनका ब्यौरा इस प्रकार हैं – मतदान केन्द्र क्र.-725 अब सामुदायिक भवन सात भाई की गोठ में बनाया गया है। यह मतदान केन्द्र पहले सुविनायक (मंगल कार्यालय लक्ष्मीगंज रोड़ डॉ. कमल किशोर के सामने) के कमरा नं.-1 में स्थापित था। इसी तरह मतदान केन्द्र क्र.-727 अब माधव बाल निकेतन के स्थान पर योगेश पार्क एबी रोड स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में बनाया गया है। मतदान केन्द्र क्र.-728 शगुन पैलेस कमरा नं.-2 के स्थान पर रामद्वारा ट्रस्ट जच्चाखाना रोड लक्ष्मीगंज के कमरा नं.-2 में व मतदान केन्द्र क्र.-729 शगुन पैलेस कमरा नं.-1 के स्थान पर रामद्वारा ट्रस्ट जच्चाखाना रोड लक्ष्मीगंज के कमरा नं.-1 में एवं मतदान केन्द्र क्र.-735 माधव बाल निकेतन के स्थान पर ढोली बुआ का पुल स्थित नगर निगम वर्कशॉप के कमरा नं.-5 में स्थापित किया गया है।

इपिक सहित 20 वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर डाल सकेंगे वोट

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में जानकारी दी कि मतदाता सूची में नाम होने पर फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड सहित 20 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।

वैकल्पिक दस्तावेजों में मतदाता पहचान पत्र (इपिक), आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), राशन कार्ड/नीला राशनकार्ड/पीला राशनकार्ड, शस्त्र लायसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा व रजिस्ट्री, निराश्रित प्रमाण-पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग अधिवासी प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव एप जनित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची शामिल हैं।

मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर बूथ बनाने की होगी अनुमति 

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी पर अपना बूथ स्थापित कर सकेंगे। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी। बूथ पर दो कुर्सी व एक टेबल की अनुमति दी जायेगी। बूथ पर 2X3 फीट आकार का बैनर लगाने की अनुमति रहेगी। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर एक मतदाता सहायक बूथ बनाने की अनुमति अभ्यर्थी को मिलेगी।

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