संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुक्त नि:शक्तजन के मोबाइल कोर्ट द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, सहायक उपकरण, पेंशन व छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने में आरक्षण शासकीय रोजगार व नौकरियों में आरक्षण इत्यादि समस्याओं की सुनवाई की जायेगी। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से संबंधित शिकायतें, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव संबंधी शिकायतों सहित अन्य ऐसी शिकायतों की सुनवाई भी होगी जो दिव्यांगों के अधिकारों का हनन करती हों।