जिला विधिक सहायता अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर) एवं सेवा निवृत्त संबंधी मामलों का निराकरण किया जायेगा।
साथ ही राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को आपसी समझौते के आधार पर मामले सुलझाने का मौका भी इस नेशनल लोक अदालत में मिलेगा।
नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गयी हैं तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में न्यायाधीशों ,बैंक,बीमा कंपनी, बीएसएनएल , विद्युत,नगर निगम आदि विभागों के अधिकारियों व अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।